आमिर के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के खिलाफ उनके टेलीविजन कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘अराइव सेफ सोसाइटी’ की ओर से दायर की गई थी।

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सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

‘अराइव सेफ सोसाइटी’ की ओर से चंडीगढ़ निवासी हर्मन एस.सिद्धू ने जब शीर्ष अदालत को आमिर द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के बारे में बताया तो न्यायालय ने कहा कि यदि उन्हें कोई विशेष शिकायत है तो वह पुलिस के पास जा सकते हैं।

एनजीओ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन नवंबर, 2015 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी थी।

-आईएएनएस